झारखंड: एक्स एमएलए संजीव सिंह ने हाइकोर्ट में दायर की क्रिमिनल याचिका ,कस्टडी अवधि अवैध घोषित करने व बेल की मांग
झरिया के एक्स एमएलए संजीव सिंह की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में क्रिमिनल याचिका दायर की गयी है। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट चंचल जैन ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी के प्रावधानों के विपरीत उन्हें दुमका जेल में अवैध तरीके से रखा गया है। कस्टडी अवधि को अवैध घोषित करने व बेल देने की मांग की गयी है।
- गवर्नमेंट से 50 लाख रुपये मुआवजा मांगा
रांची। झरिया के एक्स एमएलए संजीव सिंह की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में क्रिमिनल याचिका दायर की गयी है। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट चंचल जैन ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी के प्रावधानों के विपरीत उन्हें दुमका जेल में अवैध तरीके से रखा गया है। कस्टडी अवधि को अवैध घोषित करने व बेल देने की मांग की गयी है।
प्रार्थी ने सरकार से 50 लाख रुपये मुआवजा मांगा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाइकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि विचाराधीन बंदी को कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रार्थी को अफसरों ने बिना कोर्ट की अनुमति के धनबाद जेल से दुमका सेंट्रल भेज दिया। सीआरपीसी की धारा-309 के प्रावधान के अनुसार विचाराधीन बंदी को संबंधित जिले की जेल में रखा जाना है। दुमका जेल भेजने के आदेश के खिलाफ धनबाद कोर्ट ने संजीव सिंह को धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया था, लेकिन उक्त आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया है। उन्हें दुमका जेल में ही रखा गया है, जिसे गैरकानूनी बताया गया है।
धनबाद के एक्स डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की मर्डर केस में लगभग 51 माह से जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से उनकी रेगुलर बेल पिटीशन खारिज हो चुकी है। संजीव की ओर से धनबाद कोर्ट में दुबारा बेल पिटीशन दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। दुमका जेल ट्रांसफर के खिलाफ संजीव की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। इस याचिका पर भी सुनवाई चल रही है।