Jharkhand Congress MLA Cash Scandal: इरफान, नमन, राजेश को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, निरस्त हुई जीरो FIR
कोलकाता में कैश कांड में झारखंड कांग्रेस के एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने अरगोड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज जीरो FIR को निरस्त कर दिया है।
रांची। कोलकाता में कैश कांड में झारखंड कांग्रेस के एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने अरगोड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज जीरो FIR को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने 24 फरवरी को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने एमएलए को पक्ष में फैसला सुनाया है।
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कोलकाता ट्रांसफर कर दी थी FIR
तीनों विधायकों के कोलकाता में अरेस्ट होने के बाद बेरमो के कांग्रेस एमएलए अनूप कुमार सिंह ने सरकार गिराने की साजिश में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने FIR कोलकाता पुलिस को ट्रांसफर कर दी थी। अरगोड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR और उसे कोलकाता भेजे जाने को नियमों के खिलाफ बताते हुए तीनों कोर्ट से FIR रद करने का आग्रह किया गया था। सुनवाई के दौरान तीनों एमएलए ने अरगोड़ा में दर्ज जीरो FIR को कोलकाता पुलिस को ट्रांसफर करने को गलत बताया था। एमएलए की ओर से कहा गया कि FIR का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है।
हेमंत सोरेन गवर्नमेंट गिराने की साजिश करने का आरोप
झारखंड की हेमंत सोरेन गवर्नमेंट को गिराने की साजिश के आरोप में तीनों एमएलए अरेस्ट किये थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने बीजेपी से सौदेबाजी की है। इन एमएलए को हवाड़ा में बंगाल पुलिस ने 49 लाख रुपये के साथ अरेस्ट किया था। इस मामले की जांच बंगाल सीआइडी को सौंप दी गई थी।
कांग्रेस एमएलए अनूप ने दर्ज कराई थी तीनों पर जीरो FIR
झारखंड कांग्रेस के एमएलए अनूप सिंह ने इनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने इनकी विधानसभा सदस्यता रद करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया था। तीनों एमएलए का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। वह अब हेमंत सोरेन के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं।तीनों एमएलए की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में सुनवाई भी चल रही है। अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। तीनों एमएलए के झारखंड लौटने के बाद सियासी तापमान चढ़ सकता है। झारखंड कांग्रेस में एक बार पुन: सियासी घमासान छिड़ सकता है। तीनों एमएलए अब भी इस बात पर अड़े हैं कि वह पूरी तरह से हेमंत सोरेन सरकार के पक्ष में खड़े हैं। उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। वह साड़ी खरीदने के लिए कोलकाता गए थे। यह साड़ी झारखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में वितरण के लिए खरीदी जानी थी।
तीनों MLA 30 जुलाई को 49 लाख कैश के साथ हुए थे अरेस्ट
हावड़ा जिला के पांचला में एनएच 16 पर 30 जुलाई 2022 को हावड़ा रूरल पुलिस ने झारखंड के तीन कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगारी सहित पांच लोगों को 49.37 लाख रुपये कैश के साथ अरेस्ट किया था। तीनों एमएलए के साथगाड़ी ड्राइवर चंदन कुमार और कांग्रेस नेता कुमार प्रतीक को भी अरेस्ट किया गया था। रानीहाटी मोड़ पर 30 जुलाई की शाम पुलिस चेकिंग में 49 लाख रुपये कैश एमएलए की फारचुनर गाड़ी से मिली थी।गाड़ी में तीनों एमएलए के साथ ड्राइवर व एक नेता भी शामिल था। हावड़ा में तीनों एमएलए के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी, 171ई व 34 के साथ-साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 8 व 9 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की जांच सीआइडी को सौंप दी गयी।
हावड़ा जिला कोर्ट ने तीनों एमएलए को 10 दिनों की सीआईडी हिरासत में भेजा था। सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार दिन अर्थात् 14 अगस्त तक सीआईडी कस्टडी में भेज दिया था। 14 अगस्त को पूछताछ पूरी होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआइडी ने तीनों को जेल भेज दिया था। झारखंड कांग्रेस ने तीनों एमएलए को पार्टी निलंबित कर दिया है। तीनों एमएलए के खिलाफ बेरमो एमएलए कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने पुलिस में सरकार गिरान, नयी सरकार में मिनिस्टर बनाने व 10 करोड़ रुपये प्रलोभन देने का आरोप लगाया था। अनूप को फोन कर असम सीएम से मिलाने की बात कही गयी थी। इसके बाद तीनों एमएलए ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को बेल तो दे दी लेकिन यह शर्त लगा दी थी कि तीनों एमएलए कोलकाता नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें कोलकाता में ही रहना होगा। हावड़ा कैश के साथ अरेस्ट किये गये झारखंड कांग्रेस के तीनों एमएलए इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 11 अक्टूबर को रेगुलर बेल दे दियाथा। इसके बाद तीनों झारखंड लौट गये थे।