झारखंड: लालू यादव की बेल पर अब हाई कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी सुनवाई, CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
बिहार के एक्स सीएम व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेल पर अब 16 अप्रैल को जा्रखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय से मांग की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
रांची।बिहार के एक्स सीएम व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेल पर अब 16 अप्रैल को जा्रखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय से मांग की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले एक बार फिर से लालू यादव झारखंड हाई कोर्ट से बेल देने की गुहार लगाई थी। चारा घोटाला के चार मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने बीते दिन हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा की आधी अवधि पूरी करने के दम पर नए सिरे से जमानत की गुहार लगाई थी। लालू की ओर से उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल द्वारा जमानत की याचिका दाखिल की गई थी।जमानत याचिका में ऐसी दलील दी गई कि ने दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्हें जितनी सजा मिली उसकी आधी उन्होंने पूरी कर ली है। सजा की आधी अवधि पूरी करने की बिना पर अब उन्हें जमानत दी जाए। इससे पहले 19 फरवरी 2021 को झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। तब लालू की याचिका कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है।
उस समय लालू प्रसाद यादव की ओर से बहस कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से दो माह बाद की तारीख देने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। सीबीआइ ने उस समय लालू की जमानत याचिका के विरोध में कहा था कि लालू ने दुमका कोषागार वाले मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। इसमें करीब एक माह 19 दिन का समय शेष बच रहा है।लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि नौ अप्रैल 2021 को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो की सजा की आधी अवधि पूरी हो गयी है। हालांकि रांची की सीबीआइ कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सात-सात साल की सजा सुनाई है। फिलहाल गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है।
उल्लेखनीय कि सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद को अगर दुमका कोषागार मामले में जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ जायेंगे।