झारखंड: कांके के BJP MLA समरीलाल की सदस्यता खतरे में, चुनाव आयोग करेगा फैसला, गवर्नर ने भेजा पत्र
झारखंड की राजधानी रांची के कांके के बीजेपी एमएलए समरीलाल की सदस्यता समाप्त हो सकती है। उनके गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने का मामला अब भारत निर्वाचन आयोग के पाले में चला गया है।
रांची। झारखंड की राजधानी रांची के कांके के बीजेपी एमएलए समरीलाल की सदस्यता समाप्त हो सकती है। उनके गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने का मामला अब भारत निर्वाचन आयोग के पाले में चला गया है।
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गवर्नर रमेश बैस ने सोमवार को इस मामले में यथोचित निर्णय लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। गवर्नर ने विधि परामर्श लेने तथा मामले की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग को यह पत्र भेजा है। भारत निर्वाचन आयोग यदि सदस्यता रद करने का निर्णय लेता है तो वह इसकी जानकारी राजभवन को देगा। इसके बाद गवर्नर द्वारा समरीलाल की विधानसभा सदस्यता रद की जायेगी। इससे पहले चुनाव आयोग समरीलाल का भी पक्ष ले सकता है।
जाति प्रमाण-पत्र रद्द
झारखंड के कल्याण विभाग की जाति छानबीन समिति ने जांच में समरीलाल के अनुसूचित जाति (भंगी) के प्रमाणपत्र को अवैध बताते हुए उसे रद कर दिया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट राजभवन को भेजी। हालांकि समरीलाल ने कमेटी के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अभी तक कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आया है।
अफसरों ने गलत तरीके से बनाया प्रमाणपत्र
जाति छानबीन समिति ने एकअप्रैल 2022 को समरीलाल की जाति प्रमाणपत्र को रद कर दिया है। कल्याण सचिव की अध्यक्षता में जाति छानबीन समिति गठित की गई थी। सुरेश बैठा की शिकायत पर यह जांच हुई थी। जांच में पाया गया था कि विधायक का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र गलत है। यह प्रमाणपत्र 31 अक्टूबर 2009 को जारी किया गया था। जांच समिति ने विधायक समरीलाल से इस बारे में पूछताछ की थी। यह बात सामने आई थी कि सभी नियमों को दरकिनार कर अफसरों ने गलत प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। समिति ने माना कि समरीलाल झारखंड के स्थाई निवासी नहीं हैं। पिता के साथ माइग्रेट होकर राजस्थान से यहां आये थे। पिता के जाति प्रमाण पत्र की जब जांच की गई तो पाया गया कि राजस्थान से निर्धारित प्रपत्र में माइग्रेट श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्गत ही नहीं हुआ है।
समरीलाल ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका
एमएलए समरीलाल तीन बार लालू यादव की पार्टी आरजेडी, दो बार हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो और एक बार कांग्रेस के समर्थन से भी चुनाव लड़ चुके हैं। अभी के टिकट पर चुनाव लड़कर कांके से एमएलए बने हैं। समरीलाल ने पिछले दिनों कहा था कि भंगी का बेटा होने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अपनी सदस्यता बचाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर रखी है। अभी तक इस मामले में हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है। इस बीच मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। अब चुनाव आयोग हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करता है या कोई फैसला सुनाता है।