झारखंड: आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली बेल, हाई कोर्ट में याचिका खारिज

बिहार के एक्स सीएम व आरजेडी सुप्रीमो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू की बेल पिटीशन खारिज कर दिया है।

झारखंड: आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली बेल, हाई कोर्ट में याचिका खारिज

रांची। बिहार के एक्स सीएम व आरजेडी सुप्रीमो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू की बेल पिटीशन खारिज कर दिया है।संभावना है कि लालू अब बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 

चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में  हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में शुक्रवार को लालू की बेल पर सुनवाई हुई। सीबीआइ कोर्ट ने लालू को दो अलग-अलग सेक्शन में सात-सात साल की सजा सुनाई है। लालू की ओर से सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं  इसलिए बेल दी जा सकती है। सीबीआइ ने बेल का विरोध करते हुए कहा कि लालू ने अभी आधी सजदा पूरी नहीं की है।

कपिल सिब्‍बल ने बहस करते हुए कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्‍तावेज जमा कराया। सीबीआइ की ओर से अब लालू की सजा की आधी अवधि दो माह सात दिन कम होने संबंधी दस्‍तावेज पेश किया गया।पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से 42 माह से अधिक जेल में रहने का दावा किया गया था। सीबीआइ की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा नहीं काटी है।दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद और सीबीआइ को हिरासत की कुल अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश दिया था। तब अदालत ने सीबीआइ पर मौखिक टिप्‍पणी करते हुए कहा था कि सीबीआइ लालू यादव के मामले में एक-एक दिन की गिनती कर रहा है। जबकि दूसरे लोगों के मामले में ऐसा नहीं करता है।

उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले से दो ममले में लालू को बेल मिल चुकी है। दुमका कोषागार में बेल मिलने पर वह जेल से बाहर आ सकते थे। लालू की बीमारी से परेशानी बढ़ गयी है। अभी वह एम्स दिल्ली में इलाजरत हैं।