कोरोना संक्रमित कोल स्टाफ प्राइवेट हॉस्पीटल में भी करा सकेंगे इलाज
कोरोना संक्रमित कोल अफसर व स्टाफ अब प्राइवेट हॉस्पीटल में भी इलाज करवा सकेंगे। कोरोना संक्रमित होने पर प्राइवेट एवं नर्सिंग होम में इलाज कराने पर कंपनी सीजीएचएस रेट पर पेमेंट करेगी। सीआइएलमेडिकल सर्विसेज के कार्यकारी निदेशक ने मंगलवार इससे ससंबंधित आदेश जारी कर दिया है।
- इमरजेंसी में नन इंपैनल्ड हॉस्पिटल व नर्सिंग होम में भी इलाज की मंजूरी
कोलकाता। कोरोना संक्रमित कोल अफसर व स्टाफ अब प्राइवेट हॉस्पीटल में भी इलाज करवा सकेंगे। कोरोना संक्रमित होने पर प्राइवेट एवं नर्सिंग होम में इलाज कराने पर कंपनी सीजीएचएस रेट पर पेमेंट करेगी। सीआइएलमेडिकल सर्विसेज के कार्यकारी निदेशक ने मंगलवार इससे ससंबंधित आदेश जारी कर दिया है।
उक्त आदेश वर्ष 2020 की मार्च से लागू होगा। कोल इंडिया एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत अफसर, स्टाफ एवं रिटायर्ड स्टाफ,अफसर व उनकी वाइफ को इससे लाभ मिलेगा। आदेश के अनुसार इंपैनल्ड हॉस्पीटल में बेड उपलब्ध नहीं रहने पर इमरजेंसी में नन इंपैनल्ड हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम में इलाज कराने की सुविधा होगी। इलाज पर होने वाले खर्च का पेमेंट सीजीएचएस रेट से किया जायेगा।
सीआइएल सभी वर्तमान स्टाफ,अफसर, इनके आश्रितों का कंपनी के नियम के तहत इलाज में आनेवाली कर्च का पेमेंट किया जायेगा। रिटायर्ड अफसर, स्टाफ एवं उनकी पत्नी के इलाज पर हुए खर्च का भी पेमेंट किया जायेगा। सीआइएल की ओर से आदेश की प्रति सभी अनुषंगी कंपनियों के डीपी, डीएफ एवं सीएमएस को भेज दिया गया है। अब तक सिर्फ इंपैनल्ड हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमितों के इलाज खर्च की पेमेंट होती थी।