झारखंड: किसानों का धान खरीदने के लिए 1552 करोड़ रुपये लोन लेगी गवर्नमेंट, कैबिनेट में 21 प्रस्ताव स्वीकृत
झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में कुल 21 प्रोपोजल को मंजूर मिली है। चार नियुक्ति नियमावली भी स्वीकृत किये गये।
- चार नियुक्ति नियमावली भी स्वीकृत
रांची। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में कुल 21 प्रोपोजल को मंजूर मिली है। चार नियुक्ति नियमावली भी स्वीकृत किये गये।
धान खरीद के लिए सरकार बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1552 करोड़ रुपये लोन लेगी। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए सरकार बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रुपये यानी कुल मिलाकर 1552 करोड़ रुपये लोन लेगी। राज्य सरकार की गारंटी पर कर्ज लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।लगभग आठ लाख मिट्रीक टन धान खरीदने का टारगेट है, जिसमें 1552 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। कोषागार से डीबीटी के माध्यम से बल्क भुगतान के लिए NACH लागू करने की स्वीकृति दी गई। धनबाद जिला अंतर्गत "मनियाडीह (डोमनपुर-मनियाडीह-कोल्हरमोड़ पथ पर) सर्रा भाया मछियारा पथ लंबाई 12.814 किलोमीटर पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्य हेतु 30 करोड़ 73 लाख 31 हजार 500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 से संबंधित अधिसूचना संख्या-820, दिनांक 10 मार्च 2014 एवं झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, (संशोधन) 2015 से संबंधित अधिसूचना संख्या- 2822, दिनांक 27 जुलाई 2015 में संशोधन/विलोपन की स्वीकृति।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या-3623, दिनांक 23 जून 2016 द्वारा प्रवृत्त 'झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2016 में संशोधन करते हुए 'झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें), (संशोधन) नियमावली, 2021 प्रवृत्त' करने की स्वीकृति।
झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति।
e-KUBER पेमेंट इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क के तहत कोषागार के माध्यम से डीबीटी किए जाने वाले भुगतान हेतु नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (NACH) पेमेंट मोड लागू करने की स्वीकृति।
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन "झारखंड अवर मत्स्य सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति।
पथ प्रमंडल देवघर अंतर्गत "बाराटांड़ से जरमुंडी पथ कुल लंबाई 32.850 किलोमीटर का मजबूतीकरण कार्य" हेतु 25 करोड़ 60 लाख 39 हजार 900 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) की 12वीं, 14वीं, 15वीं एवं 16वीं बैठक में 14 संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों के स्तरोन्नयन हेतु चार करोड़ रुपये मात्र प्रति महाविद्यालय की दर से कुल 56 करोड़ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त संजय कुमार सरोज की नियुक्ति/ अभ्यर्थिता रद्द किए जाने की स्वीकृति।
पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा सूरदा के रकबा 388.68 हे० क्षेत्र पर कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु सर्वश्री हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का आवेदन पत्र दिनांक 27 दिसंबर 2019 को स्वीकृति।
बोकारो जिला अंतर्गत "सारूबेड़ा से पिलपिलो मोड़ पथ कुल लंबाई 25.832 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्य हेतु 43 करोड़ 3 लाख 68 हजार 200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोयलकेरा-औरगा-सेरेंगदा पथ कुल लंबाई 30 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 120 करोड़ 60 हजार 200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर आदित्यपुर-माहुलडीह- हेसल मुख्य पथ कुल लंबाई 23.950 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 39 करोड 19 लाख 71 हजार 100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सोनुआ-पनसुआ-लूदई-गुदरी पथ कुल लंबाई 41.560 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूती करण तथा पुनर्निर्माण कार्य हेतु रुपए 145 करोड़ 30 लाख 75 हजार 600 रुपया मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
वर्ष 2022 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर की स्वीकृति।
वित्त विभाग, झारखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नये 37 पदों के सृजन की स्वीकृति।
न्यायालयों के अंतर्गत विभिन्न विवादों पर प्रभार्य कोर्ट फीस की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति।
झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 के घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं हेतु परिक्रामी निधि के गठन एवं राज्य योजना अंतर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मार्ग-निर्देश में आंशिक संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति।
राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त (वित्त सहित) मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के अनुदान भुगतान के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या- 1377 दिनांक-28.08.2020 में संशोधन की स्वीकृति।
पर कोर्ट फीस की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।