Jharkhand : धनबाद MP ढुलू महतो की संपत्ति की नहीं होगी जांच, High Court ने खारिज की PIL
धनबाद के बीजेपी एमपी ढुलू महतो को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने ढूलू खिलाफआय के अधिक संपत्ति की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका(PIL) खारिज कर दिया है।

रांची। धनबाद के बीजेपी एमपी ढुलू महतो को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने ढूलू खिलाफआय के अधिक संपत्ति की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका(PIL) खारिज कर दिया है।
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इस संबंध में सोमनाथ चटर्जी की ओर से यह जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गयी थी। सोमनाथ चटर्जी ने ढुलू महतो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए संपत्ति की जांच की मांग की थी। प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने अपनी याचिका में कहा है कि ढुलू महतो ने चुनाव लड़ते समय संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी है। आरोप लगाया गया था उनके पास कई बेनामी संपत्ति हैं, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है। इसका उल्लेख उन्होंने नॉमिनेशन के दौरान अपने शपथपत्र में नहीं किया है। लेकिन हाईकोर्ट ने सोमनाथ चटर्जी की याचिका खारिज कर दी।उनकी संपत्ति की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इससे पूर्व 16 जून को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में ढुलू महतो की संपत्ति की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपाार्टमेंट और सीबीआइ से इस मामले में जानकारी मांगी थी। इससे पूर्व इनकम टैक्स डिपाार्टमेंट की ओर से बताया गया था कि ढुलू महतो की संपत्ति के बारे में एसबीआइ पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मामले से जुड़े कुछ तथ्य जानने के लिए कई बार आग्रह किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था।