झारखंड: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिजनसमैन अमित अग्रवाल के आरोपों की CBI जांच होगी
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने एडवोकेट राजीव कुमार रिश्वतकांड की जांच सीबीआइ को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ 15 दिनों में मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।
रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने एडवोकेट राजीव कुमार रिश्वतकांड की जांच सीबीआइ को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ 15 दिनों में मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।
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हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआइ इस बात का पता लगाए कि आखिर कोलकाता के बिजनसमैन अमित अग्रवाल ने झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट राजीव कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उनके न्यायिक पदाधिकारी, जांच एजेंसियों और राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ संबंध होने की बात में कितनी सच्चाई है।अमित अग्रवाल ने इसी आधार पर एडवोकेट को रिश्वत देने की पेशकश की थी। इसके बाद कोर्ट ने अमित अग्रवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी ओर से ईडी द्वारा गिरफ्तारी क चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अमित अग्रवाल को भेज दिया था हाईकोर्ट
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी अमित अग्रवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। कहा था कि अपनी बात झारखंड हाई कोर्ट में ही रखें। सुनवाई के दौरान अमित अग्रवाल के एडवोकेट शहबाज अख्तर ने कहा कि इस मामले में स्वयं पीड़ित है। उन्होंने एक केस मैनेज करने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। लेकिन ईडी ने उन्हें भी आरोपित बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जो उचित नहीं है। इस पर ईडी के एडवोकेट की ओर से कहा गया कि इन्होंने एक जनहित याचिका को मैनेज करने के नाम पर रिश्वत देने की पेशकश की है। ऐसे में इन्हें राहत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने अमित अग्रवाल की क्वैसिंग (निरस्त) याचिका को खारिज कर दिया।