मुंबई : शाहरुख खान के बेटे आर्यन की बेल पिटीशन खारिज, अभी जेल में ही रहेंगे

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल पिटीशन खारिज हो गई है। अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका भी खारिज हुई है। अब आर्यन खान सहित अन्य आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल में रहना होगा। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने से जुड़ा मामला है। एनसीबी ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपये कैश जब्त किये हैं।

मुंबई : शाहरुख खान के बेटे आर्यन की बेल पिटीशन खारिज, अभी जेल में ही रहेंगे
आर्यन खान (फाइल ्फोटो)।
  • अरबाज और मुनमुन की भी अरजी खारिज

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल पिटीशन खारिज हो गई है। अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका भी खारिज हुई है। अब आर्यन खान सहित अन्य आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल में रहना होगा। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने से जुड़ा मामला है। एनसीबी ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपये कैश जब्त किये हैं।

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आवेदन हमारे समक्ष अनुरक्षणीय नहीं

आर्यन खान की बेल पिटीषन पर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जज ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा, 'मैं रिमांड ऑर्डर में सुधार करूंगा। मैं अभी ऑपरेटिव दूंगा, फिर मैं तर्कपूर्ण आदेश दूंगा। उसके बाद ही कोर्ट छोड़ूंगा। मैंने सभी आवेदनों और सबमिशन को सुना है।आवेदन हमारे समक्ष अनुरक्षणीय नहीं हैं। इसलिए मैं इस जमानत याचिका को खारिज करता हूं।जज ने कहा कि यह हमारे सामने सुनवाई योग्य नहीं था और इसलिए खारिज कर दिया गया। जज ने कहा कि रेगुलर बेल लेने का सही तरीका एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट है। इस कोर्ट से जमानत उचित नहीं है।

कोर्ट में जिरह ही शुरुआत से ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह लगातार यह कह रहे थे कि इस केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास बेल का अधिकार नहीं है। हालांकि, इस पर दिनभर बहस हुई। सतीश मानशिंदे से लेकर तारक सईद और देशमुख जैसे वकील ने अपने-अपने तर्क रखे। लेकिन कोर्ट ने आखिर में यह माना कि इस केस में जमानत के लिए यह याचिका कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए यह जमानत सुनवाई के लायक नहीं है।

जज आरएल नेर्लिकर ने यह भी कहा कि उन्हें ऑडर लिखने में घंटों का वक्त लग सकता है। इसलिए ऑपरेटिव ऑर्डर वह यही दे रहे हैं कि जमानत इस कोर्ट से नहीं मिल सकती है। इसलिए आप बेल के लिए सेशंस कोर्ट जाइए। कोर्ट में इस फैसले के पीछे बड़ा तर्क अरमान कोहली मामले का जिक्र भी रहा। कोर्ट में एएसजी ने अरमान कोहली के केस का जिक्र किया और कहा कि कोहली की जमानत याचिका भी खारिज हुई थी। तब भी यही हाल था। जिस तरह अरमान के पास से ड्रग्स नहीं मिले थे, उसी तरह आर्यन के पास से भी ड्रग्स नहीं मिले। लेकिन तब भी कोर्ट ने माना कि जो बाकी आरोपी अरेस्ट हुए, उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स मिले थे।
वाट्सएप चैट्स को बनाया हथियार
एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन के वाट्सऐप चैट्स और उनका टर्मिनल पर मिलना, कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि पहले और दूसरे आरोपी की मुलाकात टर्मिनल पर हुई। वहीं उनके कम्यूनिकेशन्स से सामने आएगा कि वो ड्रग्स का पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहे।