पश्चिम बंगाल: नारद स्टिंग मामले में दो मिनिस्टर सहित चार सीनीयर लीडरों को मिली अंतरिम जमानत,कोलकाता हाईकोर्ट से मिली राहत
कोलकाता हाई कोर्ट ने नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में अरेस्ट दो मिनिस्टर, एक एमएलए तथा एक एक्स एमएलए को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन लीडर्स को दो लाख रुपये के निजी बॉन्ड देने का निर्देश दिया है। फिलहाल ये नेता हाउस अरेस्ट में हैं।
- कोर्ट ने आरोपित किसी भी लीडर इंटरव्यू नहीं देने का दिया निर्देश
कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट ने नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में अरेस्ट दो मिनिस्टर, एक एमएलए तथा एक एक्स एमएलए को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन लीडर्स को दो लाख रुपये के निजी बॉन्ड देने का निर्देश दिया है। फिलहाल ये नेता हाउस अरेस्ट में हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच मेंबर वाली बड़ी बेंच ने सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी नेता को इंटरव्यूनहीं देने का निर्देश दिया है। वहीं, दूसरी ओर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी।
सीबीआइ 17 मई को किया था अरेस्ट
सीबीआइ ने नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में 17 मई को ममता बनर्जी सरकार में मिनिस्टर फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी थी। इसमें टीएमसी के तीन नेताओं सहित चार नेताओं को मामले में घर में ही नजरबंद रखने की अनुमति दी थी।
हाईकोर्ट ने 21 मई दिया था हाउस अरेस्ट का निर्देश
कोर्ट ने 21 मई को बंगाल के दो मिनिस्टर, एक एमएलए और कोलकाता के एक्स मेयर को जेल से हटाकर उनके घरों में ही नजरबंद करने के आदेश दिये थे। हाई कोर्ट के पांच जस्टिस की बेंच ने 24 मई को मामले में सुनवाई की। मामले में सुनवाई स्थगित करने के सीबीआइ के आग्रह को से मानने इनकार कर दिया था।