बिहार:अनोखे फैसले देने वाले झंझारपुर कोर्ट के जज के न्यायिक कार्य करने पर रोक
मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अविनाश कुमार के न्यायिक कार्य करने पर पटना हाई कोर्ट तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।अपने अनोखे फैसलों को लेकर चर्चा में आये अविनाश कुमार मधुबनी जिला के झंझारपुर स्थित न्यायालय में प्रतिनियुक्ति हैं।
पटना। मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अविनाश कुमार के न्यायिक कार्य करने पर पटना हाई कोर्ट तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अपने अनोखे फैसलों को लेकर चर्चा में आये अविनाश कुमार मधुबनी जिला के झंझारपुर स्थित न्यायालय में प्रतिनियुक्ति हैं।
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एडीजे ने शुक्रवार को एक कुत्ते को पालने और पांच कुत्तों को एक माह तक खाना देने की शर्त पर एक मर्डर के आरोपित को बेल दी थी। उन्होंने गुरुवार को रंगदारी व मारपीट के दो आरोपितों को अनुसूचित जाति के गरीब पांच बच्चों को छह माह तक आधा लीटर दूध फ्री में देने की शर्त पर बेल दी थी। उन्होंने मंगलवार को छेड़छाड़ के आरोपित को छह माह तक अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने और प्रेस करने की शर्त पर बेल दी थी। इससे पहले भी एडीजे ने जिले के डीएम और एसपी समेत कई सीनीयर अफसरों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्हें फिर से ट्रेनिंग दिये जाने का आदेश पारित किया था।
पांच बच्चों को फ्री दूध देने की शर्त पर बेल
एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) के कोर्ट ने रंगदारी व मारपीट के दो आरोपितों को पांच दलित परिवारों के बच्चों को छह माह तक फ्री आधा लीटर दूध देने की शर्त पर बेल दी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि दोनों आरोपित 160 दिनों से अधिक समय से ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।