बांबे हाई कोर्ट से आर्यन खान को क्लीन चीट, कोर्ट ने अपने डिटेल फैसले में कहा- ड्रग्स मामले में साजिश रचने के सुबूत नहीं
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य आरोपितों को क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में बेल देने का बांबे हाई कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर शनिवार 20 नवंबर को सार्वजनिक कर दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्यन और दो अन्य आरोपितों के खिलाफ पहली नजर में ड्रग्स पार्टी को लेकर साजिश रचने के सुबूत नहीं हैं। हाईकोर्ट ने मुंबई ड्रग्स केस में एक तरह से दोनों को क्लीन चिट दे दी है।
मुंबई। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य आरोपितों को क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में बेल देने का बांबे हाई कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर शनिवार 20 नवंबर को सार्वजनिक कर दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्यन और दो अन्य आरोपितों के खिलाफ पहली नजर में ड्रग्स पार्टी को लेकर साजिश रचने के सुबूत नहीं हैं। हाईकोर्ट ने मुंबई ड्रग्स केस में एक तरह से दोनों को क्लीन चिट दे दी है।
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आर्यन के फोन की चैटिंग में कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आर्यन के फोन की चैटिंग में कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं है, इसे पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आर्यन, मर्चेट और धमेचा ने क्राइम के लिए कोई साजिश रची होगी।हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्यन के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे यह साबित हो जाये कि उसने आपराधिक साजिश रची थी। एनसीबी (ने अपनी चार्जशीट में आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। जस्टिस एन डब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को शाहरुख के बेटे आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर बेल दी थी। हाईकोर्ट ने उस वक्त सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट बताया था। जस्टिस नितिन साम्ब्रे के डिटेल आदेश की जानकारी अब सामने आई है।
कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किये गये
हाईकोर्ट ने अपने 14 पेज के आदेश में कहा है कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन पहले ही 25 दिन सजा काट चुके हैं। अभियोजन ने अब तक उनकी मेडिकल जांच नहीं करायी। इन लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया, इसे साबित करने के लिए मेडिकल जरूरी था। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। इस तथ्य पर कोई विवाद भी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के पास से ड्रग्स मिले थे, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम थी। जस्टिस सांब्रे ने अपने आदेश में कहा है कि अगर अभियोजन के मामले पर गौर किया भी करें, तो इस प्रकार के अपराध में सजा एक वर्ष से अधिक नहीं है।हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किये गये हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए। कोर्ट इस बात के प्रति सेंसेटिव है कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए, जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके।
कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकते
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 पन्नों के रिलीज ऑर्डर के साथ आदेश में ये भी कहा है कि NCB, जांच अफसर द्वारा दर्ज किये गये सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है।हाई कोर्ट ने कहा है कि एनसीबी ने जो सामग्री पेश की है, उससे आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता।हाईकोर्ट ने बताया है कि सारे अभियुक्तों के बीच कोई सहमति बनी थी। इससे पहले उन्होंने साथ मिलकर यह साजिश रचाई थी, यह साबित करने के लिए कोई सबूत होने चाहिए।हाईकोर्ट ने साफ बताया है कि साथ-साथ ट्रैवल किया हो, इस बात को साजिश रचने का आधार नहीं मान सकते। सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है।
एनसीबी ने आर्यन व अन्य लोगों को दो अक्टूबर को किया था अरेस्ट
एनसीबी ने दो अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डिएल क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी पर रेड के बाद ड्रग्स लेने और खरीद-फरोख्त करने के आरोप में आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट सहित कई लोगों कस्टडी में लिया था। आर्यन और उनके साथियों को 28 अक्टूबर को बेल मिली थी। बेल देते समय कोर्ट ने कहा था कि आर्यन खान को हर हफ्ते एनसीबी ऑफिस में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी।
बेल में हाईकोर्ट की शर्तें
आर्यन खान को 28 अक्टूबर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। हालांकि पेपर वर्क में हुई देरी के कारण वो 29 अक्टूबर को जेल से घर पहुंचे थे। उन्हें हाईकोर्ट द्वारा पांच पेज का 14 शर्तों का आदेश मिला था। इसमें शर्त थी कि उन्हें हर शुक्रवार दोपहर 11 से दो बजे के बीच NCB ऑफिस आना होगा। आर्यन बिना पुलिस को सूचित किए शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं। आर्यन, जमानत के बाद अन्य आरोपियों से संपर्क नहीं कर सकते हैं। उन्हें इस केस में पब्लिकली या सोशल मीडिया पर बयान देने की मनाही है। आर्यन भविष्य में ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनेंगे।
नवाब मलिक ने कहा- फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया
बंबई हाईकोर्ट डिटेल आदेश आने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर व सीनीयर एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा है कि फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। नवाब मलिक ने सबसे पहले दावा किया था कि आर्यन खान को फंसाया जा रहा है। शाहरुख खान से वसूली करने के लिए आर्यन को लपेटे में लिया गया है। बाद में नवाब मलिक ने एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था।