Dhanbad Land Scam: धनबाद में फर्जी कागज़ पर बेची गयी 10 करोड़ की सरकारी ज़मीन, 66 दलील और 38 म्यूटेशन रद्द

धनबाद में बड़ा लैंड स्कैम सामने आया है। फर्जी कागज़ बनाकर सरकारी ज़मीन की खरीद-बिक्री की गई। प्रशासन ने 66 दलीलें और 38 म्यूटेशन को रद्द करने का आदेश दिया।

Dhanbad Land Scam: धनबाद में फर्जी कागज़ पर बेची गयी 10 करोड़ की सरकारी ज़मीन, 66 दलील और 38 म्यूटेशन रद्द
टुंडी एमएलए की कंपलेन पर हुई थी जांच।

धनबाद। कोयला राजधानी धनबाद के गोविंदपुर अंचल के भेलाटांड़ मौजा में बड़ा जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। लगभग चार एकड़ सरकारी जमीन की फर्जी डीड तैयार कर जमीन की प्लॉटिंग करते हुए 38 लोगों को बेच दी गयी है। 
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सरकारी जमीन की दाखिल-खारिज भी कर दी गयी। लगभग दस करोड़ से अधिक मूल्य की इस सरकारी जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन करनेवाले अफसर व स्टाफ की गर्दन अब फंसने वाली है। डीसी के निर्देश पर एसी विनोद कुमार ने गोविंदपुर के सीओ को पत्र लिखकर एफआईआर करने का निर्देश दिया है। जमीन की रजिस्ट्री करनेवाले सरकारी कर्मियों को चिह्नित करते हुए एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
बीबीएमकेयू के पीछे भेलाटांड़ मौजा में चार एकड़ 10 डिसमिल सरकारी जमीन है। गैर आबाद खाता संख्या 271, प्लॉट संख्या 220 को फर्जी तरीके से नया खाता संख्या 273 और प्लॉट संख्या 220 बनाकर बेचा जा रहा है। एसी ने जमीन की खरीद-बिक्री में शामिल फर्जी खतियानधारी अमरचंद्र गोराईं और पावर ऑफ एटर्नी होल्डर राजीव रंजन उर्फ रवि यादव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने का आदेश गोविंदपुर के सीओ को दिया है। टुंडी एमएलए मथुरा महतो की शिकायत पर जिला प्रशासन ने इसकी जांच करायी है।
फर्जी खतियानधारी पर एफआइआर दर्ज कराने का आदेश
भेलाटांड में खाता नंबर बदलकर 4.1 एकड़ सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा किया गया है। फर्जी खतियानधारी अमर चंद्र गौराई (पिता: प्रफुल्ल गौराई), पावर ऑफ अटॉनी देने वाले बलराम गोराई, और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर राजीव रंजन उर्फ रवि यादव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के अंदर एफआइआर दर्ज कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया है। उक्त भू-खंड पर खरीद-बिक्री पर तुरंत रोक लगायी जाए। शेष बचे भू-खंडों को प्रशासन के कब्जे में लेते हुए (नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की प्रतिबंधित सूची में प्रविष्टि के लिए 24 घंटे के अंदर प्रस्ताव दोनो को कहा गया है। 
अब तक किये गये 38 दाखिल-खारिज वादों को रद्द करने के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में तत्काल अपील दायर की जाए। इस भू-खंड से संबंधित 66 निबंधित दलीलों को रद्द करने के लिए अवर निबंधक से डीड की सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सक्षम न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर अपील दायर की जाए, खाता संख्या 273 के डिजिटाइजेशन, दाखिल-खारिज, जमाबंदी कायम करने, और भू-स्वामित्य प्रमाण-पत्र जारी करने वाले पदाधिकारियों व कर्मचारियों को चिह्नित कर उनके नाम, पदनाम, और वेतनमान सहित विस्तृत प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया है। भेलाटांड़ मौजा में 4.10 एकड़ सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में टुंडी एमएलए मथुरा प्रसाद महतो की कंपलेन के बाद डीसी के आदेश पर जांच करायी गयी। जांच के बाद यह कार्रवाई की गयी है।
ऐसे हुआ था फर्जीवाड़ा
धनबाद डीसी को कंपलेन की गयी थी कि भेलाटांड़ मौजा, गोविंदपुर अंचल अंतर्गत खाता संख्या 271, प्लॉट संख्या 220 की 4.10 एकड़ सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से खाता संख्या 273 में बदलकर हब इंडिया कंपनी (प्रतिनिधिः राजीव रंजन उर्फ रवि यादव और पंकज कुमार। द्वारा सैकड़ों लोगों को बेचा गया। इस घोटाले में 66 दलीलों का निबंधन और 38 दाखिल-खारिज किए गए, जिससे आम लोगों के साथ ठगी और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ। एसडीएम राजेश कुमार की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बंदोबस्त गैर-आबाद खाता संख्या 271, प्लॉट संख्या 220 को फर्जी तरीके से खाता संख्या 273, प्लॉट संख्या 220 में कार्यालय में खाता संख्या 273 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और यह जमीन सरकारी है।
यह है एसडीओ की रिपोर्ट
खाता संख्या 273, प्लॉट संख्या 220, जिसका रकबा 4.10 एकड़ है। इसका फर्जी तरीके से अमर चंद्र गोराई के नाम पर ऑनलाइन दर्ज किया गया।  गोविंदपुर के अवर निबंधक और अंचल अधिकारी की रिपोर्ट में सामने आया कि 13 फरवरी 2021 के बाद इस खाता संख्या के तहत 66 दलीलों का निबंधन और 38 दाखिल-खारिज किये गये। यह भी पता चला कि उक्त जमीन पर चार मकान, प्लॉटिंग के लिए चारदीवारी, और कुछ हिस्सा पस्ती जमीन मौजूद है। परिवर्तित कर किकिये गये घोटाले के खिलाफ तत्काल और सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है।