Dhanbad Vinod Singh Murder Case: रामाधीर सिंह को बेल पर 28 फरवरी को होगी झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
कोयला राजधानी धनबाद के बहुचर्चित विनोद सिंह मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे रामधीर सिंह को बेल के लिए अभी इंतजार करना होगा। रामधीर की बेल पिटीशन पर सोमवार को पर झारखंड होई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
रांची। कोयला राजधानी धनबाद के बहुचर्चित विनोद सिंह मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे रामधीर सिंह को बेल के लिए अभी इंतजार करना होगा। रामधीर की बेल पिटीशन पर सोमवार को पर झारखंड होई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
यह भी पढ़ें:Jharkhand: शपथ लेने के दिन से रच रहे अपदस्थ करने की साजिश, सरकार गिराने के लिए लेना होगा सात जन्म: हेमंत सोरेन
हाईकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्यय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में रामधीर सिंह की बेल पिटीशन पर सुनवाई हुई। रामाधीर सिंह की ओर से एडवोकेट सूरज सिंह और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एडवोकेट नेहाला शर्मिन ने पक्ष रखा। वर्तमान में रामधीर सिंह बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार, रांची में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।
कतरास में 1998 में विनोद सिंह को गोलियों से भून दिया गया था
कतरास बाजार में वर्ष 1998 में सकलदेव सिंह के अनुज व कोल बिजनसमैन विनोद सिंह को दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। मौके पर उनकी मौत हो गयी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए धनबाद कोर्ट ने 18 अप्रैल 2015 को उत्त प्रदेश के बलिया जिला परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष रामधीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। हांलाकि कोर्ट जब फैसला सुना रहा था रामधीर सिंह उपस्थित नहीं थे। कोर्ट ने वारंट जारी किया था। वह फरार घोषित किये गये। रामधीर ने सजा सुनाये जाने के 22 महीने बाद 20 फरवरी 2017 को धनबाद कोर्ट में सरेंडर किया था। बाद में उन्हें धनबाद से होटवार जेल में शिफ्ट किया गया था। इसी मामले में जमानत के लिए रामधीर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बिनोद सिंह मर्डर केस में बच्चा सिंह बरी हो चुके हैं।