झारखंड में होली, सरहुल, शब-ए-बारात के सार्वजनिक आयोजन पर रोक, गवर्नमेंट ने जारी किया आदेश
झारखंड गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के कारण स्टेट में सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर बैन लगा दिया है। रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।
रांची। झारखंड गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के कारण स्टेट में सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर बैन लगा दिया है। रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। सेंट्रल होम मिनिस्टरी के के दिशा-निर्देशों के आलोक में स्टेट में अगले आदेश तक तमाम जलसा-जुलूस पर रोक लगा दी गयी है।
पब्लिक प्लेस पर नहीं मनेगी होली, रामनवमी-सरहुल में जुलूस पर रोक
कोरोना के बढ़ते सक्रमण को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक प्लेस पर होली नहीं मानने का आदेश जारी कर दिया है। स्टेट में होली, सरहुल, शब-ए-बरात, नवरात्र, रामनवमी व ईस्टर व अन्य सभी त्योहारों के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक है। गवर्नमेंट ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही अपने घरों में ही होली मनाएं। स्टेट में सभी तरह के जुलूस प्रतिबंधित हैं। सरहुल व रामनवमी में जुलूस नहीं निकलेगा।गवर्नमेंट के आदेश से स्पष्ट है कि क्लब, बैंक्वेट हॉल, पंडाल आदि में उपरोक्त त्योहारों का सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इन त्योहारों पर कहीं पर भीड़ लगाई जा सकेगी।
कंटेंनमेंट जोन के बाहर अन्य सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। पूर्व में जिन गतिविधियों को चलने के लिए अनुमति दी गई थी, वह कंटेंनमेंट जोन के बाहर चलती रहेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मधुपुर उप चुनाव के दौरान राजनीतिक भीड़भाड़ के लिए वही दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जो गत वर्ष बेरमो व दुमका उप चुनाव के वक्त जारी किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। दिशा-निर्देश के अनुसार सभी शॉपिंग मॉल, स्कूल, जिम, घरेलू परिवहन, एयरपोर्ट पर पूर्व से जारी गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य है। सोशल डिस्टैंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर को अनिवार्य किया गया है।
सेंट्रल होम सेकरटेरी ने स्टेट के चीफ सेकरेटरी को लिखा पत्र
सेंट्रल होम सेकरेटरी अजय भल्ला ने स्टेट के चीफ सेकरेटरी सुखदेव सिंह को पत्र लिखकर होली व अन्य त्योहारों में कोरोना से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम का निर्देश दिया है। उन्होंने सीएस को इस बाबत सभी डीसी को आवश्यक निर्देश देने को कहा है। उन्होंने कोरोना पर नियंत्रण के लिए टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट का प्रोटोकॉल लागू करने तथा लोकल लेवल पर आवश्यक प्रतिबंध लागू करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सेंट्रल होम मिनिस्टरी की ओर से 23 मार्च को जारी आदेश में स्टेट गवर्नमेंट को कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोकल लेवल पर पाबंदी लगाने का अधिकार दिया गया था। इस संबंध में होम मिनिस्टरी की ओर से राज्यों को 24 मार्च को डीओ लेटर भी जारी किया गया। इसके आलोक में ही राज्य कार्यकारी समिति ने आगामी त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजन और समारोह पर प्रतिबंध लगाया है।
ये बैन भी जारी
प्राइमरी व मिडिल स्कूल बंद रहेंगे
जुलूस निकालने पर रोक जारी रहेगी
होटल या क्लब में स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे
सिनेमा हॉल में शत प्रतिशत मौजूदगी पर रोक रहेगी
कंटेनमेंट जोन के बाहर स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा सकेंगे
कंटेनमेंट जोन के बाहर स्टूडेंट्स को एग्जाम देने जाने की छूट जारी रहेगी। इनका एडमिट कार्ड ही इनका पास माना जायेगा। इन्हें पूर्व में जारी कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।