झारखंड: पेट्रोल सब्सिडी के लिए ऐप लांच, गणतंत्र दिवस पर सीएम दुमका से करेंगे योजना का शुभारम्भ
सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो-पहिया वाहन के लिए “पेट्रोल सब्सिडी योजना” के तहत निबंधन के लिए CMSUPPORTS ऐप लांच कर दिया है।
- लाभुकों को मिलने लगेगा योजना का लाभ
रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो-पहिया वाहन के लिए “पेट्रोल सब्सिडी योजना” के तहत निबंधन के लिए CMSUPPORTS ऐप लांच कर दिया है।
झारखंड: 13 अनुसूचित जिलों में जिलास्तरीय पदों पर सिर्फ लोकल लोगों की नियुक्ति का नियम समाप्त
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो-पहिया वाहन के लिए "पेट्रोल सब्सिडी योजना" के तहत निबंधन हेतु CMSUPPORTS एप लांच किया।@Alamgircongress @ChampaiSoren @DrRameshwarOra1 pic.twitter.com/kQooWHp77z
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 19, 2022
अब ऐप या http://jsfss.jharkhand.gov.in में रिजस्टर्ड कर राशन कार्ड धारी योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना के जरिये 26 जनवरी 2022 से राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने दो-पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी यानी 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। सीएम 26 जनवरी 2022 को दुमका से योजना का शुभारम्भ करेंगे।
पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें
आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्डधारी होना चाहिए।
राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए।
आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए।
आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए।
ऐप पर ऐसे करें रजिस्टर
CMSUPPORT एप अथवा http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा।
आवेदक का राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का Password होगा।
OTP सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे।
ऐसे होगा वेरीफिकेशन
गाड़ी नंबर DTO के लॉगिन में जायेगा, जिसे DTO द्वारा वेरीफिकेशन किया जायेगा।
वेरीफिकेशन के बाद लिस्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी।
ऐप की लांचिंग के मौके पर मिनिस्टर आलमगीर आलम, मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, चम्पई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, मिथलेश ठाकुर, जोबा मांझी, बादल पत्रलेख, हफीजुल हसन, चीफ सेकरटेरी सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव विनय कुमार चौबे, हिमानी पांडेय, सचिव खाद्य आपूर्ति व सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं अन्य उपस्थित थे।