झारखंड: कैबिनेट ने दी 43 प्रोपोजल की स्वीकृति, नगरपालिका संशोधित अधिनियम से संबंधित नियमावली को मंजूरी
झारखंड नगरपालिका संशोधित अधिनियम से संबंधित नियमावली को हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे अब स्टेट में एक दर्जन से अधिक नगर निकायों में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम हमेत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 43 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी।
- 14 नगर निकायों में जल्द होंगे चुनाव
- गैर दलीय होगा मेयर का चुनाव
- वार्ड पार्ष चुनेंगे डिप्टी मेयर
रांची। झारखंड नगरपालिका संशोधित अधिनियम से संबंधित नियमावली को हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे अब स्टेट में एक दर्जन से अधिक नगर निकायों में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम हमेत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 43 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी।
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झारखंड नगरपालि का संशोधित अधिनियम से संबंधित नियमावली को लेकर पूर्व में विधानसभा से कानून में संशोधन कराया जा चुका है। लेकिन नियमावली नहीं होने के कारण इस आधार पर चुनाव कराना संभव नहीं हो रहा था। नये नियमों के अनुसार अब निकायों में मेयर पद के लिए चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। वहीं डिप्टी मेयर का चुनाव जीते हुए पार्षदों के वोट से होगा। इन निकायों में 2020 में ही चुना होना था , पहले तो चुनाव कोरोना के कारण टला और फिर नियमावली के इंतजार में अफसर बैठे हुए थे। अभी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्वाचित पदाधिकारियों के दायित्व की जिम्मेदारी दे दी गई है। 14 में छह नगर निकाय वैसे हैं, जो हाल में बने हैं और वहां पहली बार चुनाव हो ने हैं। इन निकायों में गोमिया, बरकी सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महगामा शामिल हैं। इसके पहले धनबाद, देवघर, चास, चक्रधरपुर, झुमरी तिलैया, विश्रामपुर, कोडरमा और मझियांव नगर निकाय का कार्यकाल 2020 में पूरा हो चुका है। इन निकायों में अब मेयर सहित अन्य पदों पर चुनाव कराया जा सकेगा ।
कैबिनेट में गृह विभाग से संबंधित रिक्त पदों को लेकर तैयार संशोधित नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर है। इसके आधार पर अब कम से कम 14 हजार नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होगया है। पुलिस में बहाली के लिए अब पहले दौड़ में पास करनेवाले छात्रों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। सीएम ने अभी हाल में ही 55 हजार पदों पर नियुक्तियों के लिए तैयारी करने का निर्देश अफसरों को दिया था। कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर नियुक्तियों से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पीजी डिपार्टमेंट में शि क्षकों के कुल 70 पदों (40 सहायक प्राध्यापक, 20 सह-प्राध्यापक एवं 10 प्राध्यापक) पर नियुक्ति के प्रोपोजल को स्वीकृति मिली है। झारखंड स्टेट गैर शैक्षणिक स्पेशललिस्ट डॉक्टर (भर्ती प्रो न्नति एवं अन्य सेवा शर्तें, संशो धन) नियमावली 2021 गठन प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट के फैसले
कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को अगली कैबिनेट में पेश करने का निर्देश भी दिया है।
कैबिनेट ने रांची कचहरी चौक से कांटाटोली तक सर्कुलर रोड होते हुए सड़क के चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है। नगर एवं आवास विभाग के प्रस्ताव के अनुसा र 2.778 किमी लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण पर 50.78 करो ड़ खर्च किये जायेंगे। यह सड़क फोरलेन की होगी।
गोस्वामी जाति अब झारखंड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूचि त-2) में दर्ज जोगी , गिरी (सन्यासी के साथ शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति।
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में कृषि इंजीनियरिंग, कृषि रसायन, पौधा संरक्षण, उद्यान, सांख्यिकी संवर्ग के पदों को चिह्नित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
डिसमिस अफसर मुनव्वर आलम को हाई कोर्ट के निर्देश पर नौकरी में वापस रखने का निर्णय।