SI रूपा तिर्की मौत मामले की सुनवाई धनबाद कोर्ट में होगी, DSP पीके मिश्रा के खिलाफ कंपलेन
साहिबंगज के दिवंगत महिला थानेदार एसआइ रूपा तिर्की के मौत मामले की सुनवाई धनबाद में होगी। पटना सीबीआई की टीम द्वारा रूपा तिर्की की मौत के मामले में FIR दर्ज कर धनबाद के एसडीजेएम शिखा अग्रवाल की कोर्ट में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर रूपा के परिजनों ने डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए पुलिस में कंपलेन किया है।
- रूपा तिर्की को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल करने का आरोप
रांची। साहिबंगज के दिवंगत महिला थानेदार एसआइ रूपा तिर्की के मौत मामले की सुनवाई धनबाद में होगी। पटना सीबीआई की टीम द्वारा रूपा तिर्की की मौत के मामले में FIR दर्ज कर धनबाद के एसडीजेएम शिखा अग्रवाल की कोर्ट में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर रूपा के परिजनों ने डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए पुलिस में कंपलेन किया है।
रूपा तिर्की कि मां पद्मावती उराइन ने 11 सितंबर को रांची सदर पुलिस स्टेशन में लिखित कंपलेन कर डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर उस पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।आरोप है कि डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने उनकी बेटी रूपा तिर्की के मरणोपरांत उसे बेइज्जत कर रहे हैं। पद्मावती उराइन का आरोप है कि डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा का चार सितम्बर को एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें वो मेरी बेटी को गालियां दे रहे हैं। ऐसा करके डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने मेरे परिवार के साथ ही हमारे आदिवासी समाज को भी बदनाम करने की कोशिश की है। इससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत आहत पहुंची है। इससे पहले भी जब हम लोगों ने पंकज मिश्रा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और मामले की सीबीआइ जांच की मांग की थी, तब भी डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने हमें दबाने की कोशिश की थी।
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धनबाद सिविल कोर्ट में होगी रूपा तिर्की की मौत के मामले की सुनवााई
साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी एसआइ रूपा तिर्की की मौत के मामले की सुनवाई भी धनबाद सिविल कोर्ट में होगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश सीबीआई की टीम द्वारा रूपा तिर्की की मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना सीबीआई द्वारा इस संबंध में केस दर्ज कर एसडीजेएम शिखा अग्रवाल की कोर्ट में भेज दिया है। पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई केस के आधार पर ही सीबीआई सुसाइडके लिए प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए एसआइ शिव कुमार कनौजिया के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।
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साहिबगंज में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट नहीं है। सीबीआई से संबंधित मामलों का ट्रायल धनबाद सिविल कोर्ट में ही किया जाता है।उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 की तीन मई को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की बॉडी पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में फंदे पर लटकी मिली थी। पुलिस मामले में पहले यूडी केस दर्ज की थी। बाद में रूपा के बैचमेट चाईबासा के एसआइ शिव कुमा कनौजिया पर सुसाइड के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाता हुए एफआइआर दर्ज की गयी। पुलिस मामले में कनोजिया को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है। रूपा के परिजन उसकी मौत के लिए जेएमएम लीडर पंकज मिश्रा व दो महिला एसआइ को जिम्मेवार ठहराते हुए पुलिस में कंपलेन किया था। एसपी ने मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया था। एसआइटी ने आनन-फानन में जांच कर जेएमएम लीडर व दोनों एसआइ को क्लीनचिट दे दिया था। रूपा के पिता देवानंद उरांवने मामले की सीबीआइ जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। हई कोर्ट के निर्देश पर अब सीबीआइ मामले की जांच कर रही है।