धनबाद। जिले के बरवाअड्डा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार को हटा दिया गया है। बलियापुर पुलिस स्टेशन के JSI विक्रम कुमार सिंह को बरवाअड्डा थाना प्रभारी बनाया गया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने एसआइ सुमन कुमार थाना प्रभारी पद से हटाने के साथ अगले 10 वर्षों तक प्रभारी नही बनाये जाने की बात कही थी। अपने वर्क स्टाइल को लेकर भी सुमन कुमार विवादों में घिरे रहे है। हाइकोर्ट ने धनबाद जिले के बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन में जालसाजी के एक केस में फर्जी तरीके से आरोपी बनाने मामले में कड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज सुमन कुमार को अगले 10 वर्ष तक कहीं भी ओसी नहीं बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर सुमन ट्रेनिंग पर भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट का आदेश धनबाद एसएसपी को मिल गया था।
हाई कोर्ट जस्टिस केपी देव की कोर्ट ने 29 नवंबर को भूखल महतो की ओर से दायर वाद संख्या- WP 5888 की सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गोविंदपुर के सीओ रामजी वर्मा व बरवाअड्डा ऑफिसर इंचार्ज सुमन द्वारा प्रार्थी भूखल महतो को गलत तरीके से फंसाये जाने के मामले में सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने अफसरों को वीडीयो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति से छूट प्रदान की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने गोविंदपुर सीओ रामजी वर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीसी संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार व गोविंदपुर सीओ रामजी वर्मा तथा बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन के ओसी सुमन कुमार ऑनलाइन उपस्थित थे।
डीसी व एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। कोर्ट ने एसएसपी संजीव कुमार को कहा कि डीजीपी को यह बतायें कि सुमन कुमार को अगले 10 वर्षों तक किसी भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज नहीं बनाया जाए। उनके सर्विस रिकॉर्ड में इस आशय का उल्लेख किया जाए। सुनवाई के दौरान डीसी संदीप सिंह ने कोर्ट में कहा कि मामले में गोविंदपुर सीओ रामजी वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक शपथ पत्र में दायर किया गया है। मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनायी गयी है।