जमशेदपुर: नाबालिग गैंगरेप मामले के तीन आरोपियों को 25 साल की सश्रम कारावास, कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से तीन साल पहले हुई गैंगरेप के मामले को तीन आरोपियों इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की कोर्ट ने शनिवार को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन साल की सजा काटनी होगी।
जमशेदपुर। जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से तीन साल पहले हुई गैंगरेप के मामले को तीन आरोपियों इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की कोर्ट ने शनिवार को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन साल की सजा काटनी होगी।
गिरिडीह: भाकपा माओवादियों का उत्पात, विस्फोट कर मधुबन और खुखरा में उड़ाया मोबाइल टावर
कोर्ट ने आरोपियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में डीएसपी, थानेदार के साथ-साथ बाइस लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है। मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था। दोनों पुलिस वालों को इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है। उनकी अरेस्टिंग पर रोक लगी हुई है।
मानगो में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में श्रीकांत जमानत मिलने पर बाहर था। कोर्ट से दोषी ठहराये जाने के बाद श्रीकांत को कस्टडी में ले लिया गया था। जबकि घाघीडीह जेल में बंद इंद्रपाल सिंह सैनी और शिव कुमार महतो की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी। श्रीकांत को कोरोना जांच के बाद उसे घाघीडीह सेंट्रल जेल के साकची पुराना जेल भेज दिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर स 16 और बचाव पक्ष की ओर से नौ गवाही हुई थी।