Uttar Pradesh : मर्डर के प्रयास की साजिश में Mukhtar Ansari दोषमुक्त
उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन एक्स एमएलए मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की कोर्ट ने मुहम्मदाबाद एरिया में हुए मर्डर प्रयास की साजिश में आरोपित मुख्तार अंसारी दोषमुक्त कर दिया है।
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन एक्स एमएलए मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की कोर्ट ने मुहम्मदाबाद एरिया में हुए मर्डर प्रयास की साजिश में आरोपित मुख्तार अंसारी दोषमुक्त कर दिया है।
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मीर हसन उर्फ मीरकल्लू निवासी चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा ने वर्ष 2009 में मुहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में सोनू यादव के खिलाफ मर्डर के प्रयास का एफआइआर दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में मुख्तार अंसारी को साजिशकर्ता मानते हुए उनपर धारा 120बी का केस दर्ज किया था। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपित सोनू यादव कोर्ट से बरी हो गया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था।इस मामले में बीते छह मई को मुख्तार की ओर से मौखिक बहस की गई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला के लिए 17 मई की तिथि मुकर्रर की थी। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को मर्डर के प्रयास की साजिश के मामले में दोषमुक्त करार दिया है।
दो मामले में 10-10 साल की हो चुकी है सजा
एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की कोर्ट ने इससे पहले गैंगस्टर के दो मामले में मुख्तार अंसारी को 10-10 साल की सजा सुना चुकी है। गैंगस्टर में पहली सजा बनारस के अवधेश राय मर्डर केस और दूसरी सजा बनारस के ही कोयला बिजनसमैन व हिंदूवादी नेता नंदकिशोर रुंगटा अपहरण व मर्डर केस के गैंगस्टर में 10 साल की सजा सुनाई गई थी।