राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 'मोदी सरनेम' मामले में पेशी से मिली छूट
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को पटना से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल राहुल को पेशी के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा।
पटना। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को पटना से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल राहुल को पेशी के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा।
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We had filed a quashing petition. When a matter is already under trial in Surat court then there cannot be another trial in a different court in the same matter, this is illegal. The next hearing is on May 15 & all lower court proceedings have been stayed till then. The court… pic.twitter.com/gRJwDrDc1c
— ANI (@ANI) April 24, 2023
पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की बिंच ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा लगाये गई रोक के बाद उन्हें 25 अप्रैल को हाज़िर नहीं होना पड़ेगा।
सुशील मोदी ने दर्ज कराया है मानहानि का केस
राहुल के बयान 'इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है' पर बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने 2019 में उनपर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। सुशील मोदी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।इसी मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर एमएलए-एमपी कोर्ट द्वारा पेश होने के आदेश को रद करने की मांग की गई थी। राहुल गांधी के एडवोकेट अंशुल ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की गुहार भी लगाई थी।
सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को मिली है दो साल की सजा
कि मोदी सरनेम पर बयान के बाद सूरत में गुजरात के बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद राहुल की लोकसभा सांसद सदस्यता रद कर दी गई।